एनपीएस-लाइट – प्रमुख
बिन्दु
1.
यह भारत सरकार द्वारा
संचालित योजना है जिसका उद्देश्य कमजोर वर्ग
के उन लोगों जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना
है ।
2.
18 से 60 आयु वर्ग का
कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में भागीदारी कर सकता है ।
3.
इस योजना में किसी भी
निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी के
तहत आयकर छूट मिलेगी ।
4.
खाता प्रारम्भ में रू
100 से खुलवाया जाएगा
5.
इस योजना में 100/- प्रतिमाह
से लेकर 1000/- प्रतिमाह तक जमा किया जा सकता है ।
6.
योजना में शामिल होने
पर पहले पाँच वर्षों तक भारत सरकार से 1000/- प्रतिवर्ष का अंशदान मिलेगा
7.
आवेदन पीएफ़आरडीए द्वारा
स्वीकृत होने पर PRAN Card जारी किया जाएगा जिसके द्वारा कार्ड धारक
अपना अंशदान जमा करेगा ।
8.
60वर्ष की आयु पूरी होने
पर फंड की 60% तक की राशि कार्ड धारक को एकमुश्त दी जाएगी शेष राशि की पेंशन बनाई जाएगी
।
9.
अपना नियमित अंशदान कार्ड
धारक अपनी सुविधानुसार देश भर में किसी भी बैंक या शाखा में जमा कर सकता है ।
10. योजना में शामिल होने के लिए किसी बैंक में खाता होना आवश्यक नहीं है ।
11. योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ ; 1- पहचान पत्र , 2- पते का प्रमाण 3- जन्म- तिथि का प्रमाण पत्र 4- फोटो
12. आवेदन पत्र सिर्फ काली इंक से ही भरे जाने चाहिए ।
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